मिलिंग
Printचावल
- शासन निर्देशनुसार कारपोरेशन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल का वितरण केंद्र शासन के आवंटन अनुसार किया जाता है
- कारपोरेशन द्वारा धान का उपार्जन किया जाता है तत्पश्चात मिलिंग उपरांत प्राप्त चावल के आवंटन अनुसार प्रदेश में राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है
मिलिंग प्रक्रिया
•केंद्र शासन द्वारा मिलिंग अवधि का निर्धारण|
•राज्य शासन द्वारा मिलिंग पालिसी का निर्धारण|
•कारपोरेशन के पोर्टल (CSMS) पर मिलर्स द्वारा पंजीयन किया जाता है |
•पंजीयन उपरांत मिलर्स से मिलिंग अनुबंध |
•मिलर्स द्वारा धान का उठाव एवं मिलिंग |
•मिलिंग उपरांत अरवा चावल 67% एवं उसना 68% कारपोरेशन को जमा |
•वर्ष 2018-19 में उसना मिलिंग प्रथम बार
•मिलर्स को लाट वार धान का प्रदाय
•1 लाट धान = 433 क्विंटल धान
•मिलर द्वारा 290 क्विंटल(67%) CMR (चावल) जमा |
•शेष 33% अवशेष (टूटन, झड़त, हस्क आदि) मिलर्स के होते है |
•एक लाट CMR 590 बोरे = 290 क्विंटल चावल
•धान बोरे को पलटकर चावल भरा जाता है | अत: PP बोरों का उपयोग नहीं |
संग्रहण
•गोदाम में एक स्टेक में 6 लाट चावल(CMR) यानि 3240 बोरे = 1620 क्विंटल चावल जमा |
•1000 मेट्रिक टन के गोदाम में 06 स्टेक |
•मिलर को पूर्ण स्टेक का हस्तांतरण |
•धान मिलिंग हेतु मिलर्स को रु० 35.00 प्रति क्विंटल मिलिंग चार्जेस का भुगतान |
वर्तमान में मिलिंग हेतु पंजीयन व्यवस्था
•प्रचलित प्रक्रिया अनुसार खरीफ सीजन में उपार्जित धान की मिलिंग हेतु पंजीकृत मिलर्स से ही मिलिंग कराई जाती है।
•Civil Supplies Monitoring System (CSMS Module) में प्रत्येक मिलिंग सीजन के पूर्व इच्छुक मिलर्स से मिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन कराया जाता है।
कस्टम मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि
भारत सरकार द्वारा धान की अरवा मिलिंग हेतु मिलिंग चार्ज राशि रू. 10 प्रति क्विंटल तथा उष्णा चावल के लिए मिलिंग चार्ज राशि रू. 20 प्रति क्विंटल निर्धारित है।
अरवा चावल के लिए राजय सरकार द्वारा मिलर्स को भारत सरकार से निर्धारित मिलिंग चार्ज के अतिरिक्त रूपये 50 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।