परिवहन

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प्रभावी एवं कॉस्ट इफेक्टिव परिवहन कार्ययोजना,क्रियान्वयन एवं परिणाम

  • प्रभावी एवं कॉस्ट इफेक्टिव परिवहन कार्ययोजना,क्रियान्वयन एवं कारपोरेशन में प्रदेश स्तर पर खाद्यान्नों के उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न के प्रदाय हेतु ई- परिवहन निविदा प्रक्रिया के तहत एलआरटी(उपार्जन/सामान्य/चॉवल/ बारदाना),एचएलआरटी (खाद्यान्न/बारदाना), परिवहन निविदा दरों का निर्धारण पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाता है। 
  • कारपोरेशन द्वारा निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिससे अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण गत वर्षों की तुलना में दरें कम प्राप्त हुई ।
  • रबी एवं खरीफ उपार्जन अन्तर्गत उपार्जित धान एवं गेहूॅ के परिवहन हेतु कम दूरी एवं कम व्यय के आधार पर जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा परिवहन प्लान अनुमोदित कराकर उसके अनुसार परिवहन करने हेतु जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया। परिवहन व्यय कम करने की दृष्टि से मेपिंग के अनुसार परिवहन किया जाना।
  • कारपोरेशन के निविदा दस्तावेजों में वर्णित कंडिकाओं में  परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है। यथा-एलआरटी/एचएलआरटी - कंडिका क्र-16 एवं 41, द्वार प्रदाय योजना-कंडिका क्र-16 एवं 40
  • कंडिका क्र 37-38- परिवहनकर्ता द्वारा कार्य न करने की स्थिति में उसकी    रिस्क एण्ड कास्ट पर कार्य कराया जाना।
  • कंडिका क्र 34-35-परिवहन कार्य आदेश के क्रियान्वयन में विलंब हेतु विलंबित कार्य की मात्रा पर रू0 100 प्रति मे0 टन प्रति दिन की दर से पैनाल्टी वसूली का प्रावधान है एवं लोडिंग पश्चात् परिवहन में विलंब के लिए प्रति ट्रक रू0 5000/- प्रति दिवस की शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है।
  • कंडिका क्र 16-परिवहनकर्ता द्वारा अनुबंध न करने पर ई0एम0डी0 राजसात करना दो वर्ष के  लिए निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित करना।
  • कंडिका क्र 41-खाद्यान्न की अफरा-तफरी में लिप्त पाये जाने पर दस वर्ष के लिए काली सूचीबद्ध किया जाना।
  • परिवहनकर्ताओं द्वारा निर्देशों का पालन न करने एवं समय पर कार्य न करने, खाद्यान्न में अफरा-तफरी में लिप्त पाये जाने पर निविदा दस्तावेज की उक्तानुसार वर्णित कंडिका में प्रावधान अनुसार परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गई है।
  • परिवहनकर्ताओं के परिवहन देयकों का देयक प्राप्ति के सात दिवस के भीतर  भुगतान करने के संबंध में निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं।
  • वर्तमान में ई-उपार्जन एवं द्वार प्रदाय योजना में देयकों की कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था है।ं
  • द्वार प्रदाय योजनान्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड परिवहन देयकों का शत-प्रतिशत भुगतान कार्य सुविधा की दृष्टि से जिला स्तर पर भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।
  • द्वार प्रदाय योजना-जिला स्तर पर शत्-प्रतिशत भुगतान की व्यवस्था।
  • एलआरटी/एचएलआरटी परिवहन देयकों के जिला स्तर पर 90 प्रतिशत भुगतान की व्यवस्था।
  • क्षेत्रीय स्तर 10 प्रतिशत भुगतान की व्यवस्था।
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परिवहन नीति
  • परिवहन निविदा की अवधि दो वर्ष के लिये जिला/सेक्टर स्तर पर होगी। 
  • दरों की क्रास मानीटरिंग हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर पर समिति गठित की जावेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक परीक्षण कर बेस रेट निर्धारण की कार्यवाही करेंगे।
  • परिवहन दरों की स्वीकृति की नस्तियों में कार्यशील लीड के प्रतिशत का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा,तथा इसी परिप्रेक्ष्य में एल-1 के निर्धारण उपरांत दर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।
  • परिवहन अनुबंध अवधि समाप्ति उपरान्त अनुबंध अवधि में वृद्धि का अनुमोदन 15 दिवस पूर्व मुख्यालय स्तर से जारी हो। अनुबंध अवधि में वृद्धि एक वर्ष से अधिक न  की जावे।
  • दरों की गणना गत वर्ष की स्वीकृत दर से की जावे, गत वर्ष की दर स्वीकृत न होने की स्थिति में तो उससे पूर्व के वर्ष की स्वीकृत दर से की जावे।
  • द्वार  प्रदाय योजना में सेक्टरवार  निविदायें  आमंत्रित की जाना।
  •  एचएलआरटी खाद्यान्न - रेक पाइंटवार आमंत्रित की जाना।
  •  एलआरटी खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थ एवं सामग्री- जिलावार आमंत्रित की जाना।
  •  एलआरटी खरीफ/रबी उपार्जन- सेक्टरवार आमंत्रित की जाना।
  • परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही में अंतिम निर्णय होने तक उसको देय भुगतान पर रोक    लगाई जावे।
  • परिवहनकर्ताओं को अग्रिम भुगतान किसी भी स्थिति में न किया जावेगा।
  • खाद्यान्न का मूवमेंट मुख्यालय के अनुमोदन के बगैर नहीं किया जा सकेगा। खाद्यान्न के परिवहन    कार्य का अनुमोदन लिखित में प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित होना चाहिये।
  • परिवहन कार्य में ओवरलोडिंग मान्य नहीं होगी एवं तद्नुसार ही वाहन की क्षमता अनुसार भुगतान   किया जावेगा।
  • परिवहनकर्ता या उसके पार्टनर/प्रतिनिधि को न्यूनतम तीन वर्ष की न्यायिक कारावास की यदि सजा  होती है तो वह कारपोरेशन का कार्य नहीं कर पाएगा और ना ही निविदा में भाग लेने हेतु योग्य होगा।
कार्ययोजना
  • वर्तमान में निविदाएं दो वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है। निविदाओं को दो के स्थान पर तीन वर्ष के लिए जारी किया जाना।
  • आगामी निविदा आमंत्रण में एलआरटी सामान्य एवं एलआरटी चावल परिवहन कार्य हेतु पृथक-पृथक निविदा के स्थान पर मर्ज कर एक निविदा जारी किया जाना है। 
  • वर्तमान में विभिन्न परिवहन कार्यो में आ रही/आने वाली कठिनाईयों के समाधान हेतु समानान्तर /आकस्मिक परिवहन व्यवस्था लागू किया जाना।
  • परिवहनकर्ताओं पर पैनाल्टी अधिरोपित एवं वसूली सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था लागू किया जाना।
  • परिवहनकर्ताओं की प्राप्त शिकायतों का ऑनलाइन निवारण की व्यवस्था किया जाना।

परिवहन शाखा के कार्याे का कम्प्यूटरीकरण 

  • समस्त प्रकार की निविदाओं की जानकारी से संबंधित मुख्यालय स्तर पर मास्टर का संधारण।
  • क्षेत्रीय प्रबंधक स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा ऑनलाइन निविदा में प्राप्त दरों की स्वीकृति हेतु संबंधित मास्टर में ऑनलाइन एन्ट्री किया जाना।
  • निविदाकार की प्रतिभूति जमा एवं अनुबंध की जानकारी ऑनलाइन किया जाना।
  • परिवहनकर्ता की ई0एम0डी0 वापिसी हेतु आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना।
  • समस्त परिवहन कार्यो के भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना।
Last Updated On:17 Jun, 2021