उपार्जन
Printखाद्यान्न की खरीद
विकेंद्रीकृत योजना के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, मोटा अनाज, तिलहन और दालों की खरीद
1. केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के माध्यम से राज्य में विकेंद्रीकृत योजना लागू की गई है। राज्य की अधिग्रहण एजेंसी के रूप में, विपणन संघ भी एक सहयोगी संस्था है।
2. इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकार की नोडल एजेंसी द्वारा अर्जित विंग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए आवश्यक मात्रा, एमपीएसटी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पास ही संग्रहीत है। और शेष संचित पंखों को भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय पूल में खिलाया जाता है।
3. राज्य में ज्वार और बाजरा समर्थन मूल्य पर और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राप्त किए जाते हैं।
4. राज्य में भावांतर योजना के तहत मक्का बनाया जा रहा है।
5. केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक आय के मौसम की शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर अनंतिम आर्थिक लागत / प्रासंगिक व्यय को मंजूरी दी जाती है।
6. केंद्र सरकार की अनंतिम आर्थिक लागत के अनुसार टीपीडीएस आवंटन के तहत त्रैमासिक वितरित मात्रा की राशि प्रतिपूर्ति की जाती है।
7. अधिग्रहीत विंग के पूरा होने पर, अंतिम आर्थिक लागत केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक खर्चों की लेखा-परीक्षा अर्जित आय के आधार पर निर्धारित की जाती है।
8. आर्थिक लागत और क्रैंड सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय वितरण दर के बीच अंतर की राशि अनुदान की राशि है। सेंट्रल डिलीवरी रेट अलग-अलग स्कीमों (NFSA, MDM, WBNP, WIS) के लिए अलग-अलग होती है, इस वजह से हर स्कीम के लिए अनुदान दर भी अलग-अलग होती है।
9. केंद्र सरकार द्वारा अधूरी राशि का दावा बजट प्रावधान के तहत राज्य सरकार से किया जाता है।
समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद
1. रबी विपणन 2018-19 में, राज्य के 25 जिलों में गेहूं के लिए निगम का राजस्व संग्रह
2. रबी वर्ष 2018-19 में, निगम ने राज्य के 26 जिलों में चना, मसूर और सरसो की खरीद की।
3. खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में, राज्य के 19 जिलों में सभी 51 जिलों और धान में मोटे अनाजों, दलहन / तिलहन की निगम खरीद।
खाद्यान्न खरीद में किसानों को भुगतान प्रणाली
1. रबी प्राप्तियां 2016-17 में निगम मुख्यालय से अधिग्रहण समिति के बैंक खाते में धन के सीधे हस्तांतरण के लिए प्रचलन में थीं। अधिग्रहण समितियों द्वारा किसानों को भुगतान किया गया था। यह व्यवस्था 2017-18 और 18-19 के वर्षों में कमाई के दौर में जारी रही।
2. खरीफ की खरीद 2018-19 में, धान बेचने वाले किसानों के बैंक खाते में अधिग्रहण एजेंसी के मुख्यालय से सीधी भुगतान व्यवस्था जे.आई.टी. (जस्ट टाइम) में लागू किया गया था।
3. ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम - राज्य में समर्थन मूल्य के साथ वर्ष 2012-13 में गेहूं, धान और मोटे अनाजों की ई-खरीद की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत, लगभग 3500 कमीशन समितियों को कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ और अन्य हार्डवेयर प्रदान किए गए हैं।
सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया था।
राज्य सरकार की नीति प्रणाली के अनुसार हर साल सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है।
प्रदेश में वर्षवार उपार्जन का ऐतिहासिक परिदृश्य स्थिति
(मात्रा लाख में. टन में)
| वर्ष | गेहू | धान | चना | मसूर | तुअर | उड्द | मूंग | मक्का | ज्वार | बाजरा | सरसों | 
| 2014-15 | 72.00 | 12.04 | _ | _ | _ | - | - | 3.02 | 0.02 | - | - | 
| 2015-16 | 73.10 | 12.66 | _ | _ | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 
| 2016-17 | 39.91 | 19.61 | _ | _ | _ | - | - | 2.34 | 0.04 | - | - | 
| 2017-18 | 67.25 | 16.59 | _ | _ | 0.94 | 0.42 | 2.13 | - | 0.00 | 0.04 | - | 
| 2018-19 | 73.13 | 21.96 | 16.11 | 2.33 | 0.03 | 4.25 | 0.03 | - | 0.06 | 0.43 | 1.20 | 
| 2019-20 | 73.69 | 25.72 | 5.76 | 0.56 | 0.03 | - | - | - | 1.82 | ||
| 2020-21 | 129.42 | 37.26 | 7.07 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 
| 2021-22 | 128.16 | 
म.प्र में गेहॅू उपार्जन का परिदृश्य एक नजर में
| वर्ष | समर्थन मूल्य | बोवाई क्षेत्र (लाख मे.टन में) | पंजीकृत किसान/विक्रेता किसान (लाख मे) | उपार्जन मात्रा (लाख मे.टन में) | 
| 2017-18 | 1625 | 64.09 | 10.80/7.39 | 67.25 | 
| 2018-19 | 1735 | 68.50 | 15.01/9.60 | 73.09 | 
| 2019-20 | 1840 | 77.96 | 19.98/9.87 | 73.69 | 
| 2020-21 | 1925 | 100.05 | 19.47/15.80 | 129.42 | 
| 2021-22 | 1975 | 24.72/17.16 | 128.16 | 
म०प्र० में धान उपार्जन का परिदृश्य एक नजर में
| वर्ष | समर्थन मूल्य | बोवाई क्षेत्र (लाख में.टन में ) | पंजीकृत किसान/ विक्रेता किसान (लाख में ) | उपार्जन मात्रा (लाख मे.टन में ) | 
| 2017-18 | 1550/- | 20.23 | 2.82/4.2 | 16.5 | 
| 2018-19 | 1750/- | 24.85 | 3.7/5.6 | 21.9 | 
| 2019-20 | 1825/- | 24.60 | 4.3/5.4 | 26.4 | 
| 2020-21 | 1868/- | 29.79 | 5.9/7.24 | 37.1 | 
| 2021-22 | 1940/- | 33.46 | 
 | 
 | 
 
                         
  
			   
			   
			   
			   
			   
			  